नारनौल : नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपित को 7 साल कठोर कारावास की सजा व 50 हजार का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. नारनौल। नाबालिग पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में शुक्रवार को माननीय अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपित रमेश निवासी नांगल चौधरी को दोषी करार देते हुए धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 5 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार नवंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता के ब्यान पर महिला थाना नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपित पर 2 नवंबर 2019 को स्कूल से घर जाते समय पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के आरोप थे। इस संबंध में महिला थाना नारनौल ने अविलंब अभियोग संख्या 136/2019 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था। पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल से घर जा रही थी, रास्ते में आरोपित ने हाथ पकड़कर बुरी नियत से छेड़खानी शुरू कर दी। तभी एक महिला को आता देख आरोपित मौके से भाग गया था। मामले की सुनवाई माननीय अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
मामले में महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए गए तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपित को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के आदेश किए हैं।
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