जींद : चाचा की हत्या के जुर्म में भतीजे को उम्रकैद, भाई के साथ मारपीट का बदला लेने के लिए मार डाला था

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधू ने लगभग पांच साल पहले चौकीदार चाचा की हत्या के जुर्म में दोषी भतीजे को उम्रकैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव करसोला निवासी पूनम ने 26 जून 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति सिलक (48) प्राइवेट स्कूल में चौकीदारी करता था। गांव करसोला में शमशान घाट के पास सिलक का खून से लथपथ शव पडा देखा गया। मृतक के पास मोबाइल फोन, खून से लथपथ ईंट व डंडा पड़ा था। शव को देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या करने से पहले उसे गहरे जख्म दिए गए थे। मृतक के मुंह पर ईंटे मार कर जख्मी किया गया था। हाथ एवं पांव बुरी तरह चोटें मारी गई थी।
पूनम ने आरोप लगाया था सिलक का उसके भतीजे सुरेश के बडे भाई से झगडा हो गया था। उसी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए सुरेश ने सिलक की हत्या की है। जुलाना थाना पुलिस ने पूनम की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिंधू ने सुरेश को उम्रकैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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