नियम 134-ए पर शिक्षा निदेशालय का नया आदेश, सभी पात्र विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा होगी जांच

हरिभूमि न्यूज : सोनीपत
नियम 134-ए के तहत पात्र विद्यार्थियों के दाखिलों के मामले में अब शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश दिया है। निदेशालय ने नियम 134-ए के तहत सभी पात्र विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। जिस विद्यार्थी के प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी मिलती है, उसका दाखिला निरस्त किया जाए। जिन बच्चों के दाखिले हो भी चुके हैं, उनके भी आय प्रमाण पत्रों की जांच होगी। हालांकि जिन बच्चों के दाखिले नहीं हुए हैं, उसके संदर्भ में निदेशालय की ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए। जिसके कारण दाखिलों के लिये रोजाना धरना-प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की समस्या वहीं खड़ी हैं।
बता दें कि नियम 134-ए के तहत मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को घोषित किया गया था। इसके साथ ही पहला ड्रा जारी करते हुए 2542 विद्यार्थियों को स्कूल भी अलॉट कर दिए थे। सभी पात्र विद्यार्थियों को अलॉट स्कूल में 24 दिसंबर तक उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश दिए गए, लेकिन निजी विद्यालयों ने दाखिला देने से मना कर दिया। शिक्षा विभाग ने तीन बार अंतिम तिथि बढ़ाई, लेकिन दाखिले पूरे नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मांग पर उनकी प्रतिपूर्ति भी जारी कर दी, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी जारी रही। शिक्षा विभाग की कार्रवाई कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित होकर रह गई।
प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की शिकायतें
शिक्षा विभाग को नियम 134ए के तहत पात्र विद्यार्थियों के आय संबंधी प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। मुख्यालय ने पात्र विद्यार्थियों के आय प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी मिलेगी, उनका दाखिला निरस्त किया जाएगा। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजी जाएगी। -बिजेंद्र नरवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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