हरियाणा में शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी

हरियाणा में शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी
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अब सिर्फ चार घंटे में निपटाने होंगे कार्यक्रम, नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद नहीं मिलेगी इजाज़त।

हरियाणा में शादी और अन्य कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब सिर्फ़ चार घंटे में कोई भी कार्यक्रम निपटाना होगा। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक ले रहे थे। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। अनिल विज ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद के कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी।

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