नव निर्वाचित सरपंचों को काम करने के बताए जाएंगे 15 सूत्र

नव निर्वाचित सरपंचों को काम करने के बताए जाएंगे 15 सूत्र
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11 दिसंबर से पहले-पहले ही सरपंचों को चौधर की चाबी मिल जाएगी। यानि अब किसी भी दिन कार्यभार मिल सकता है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जिस दिन पहली मीटिंग होगी, उस दिन से कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा।

रोहतक। पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार ने अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा है। लेकिन अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर को पहली मीटिंग की जाए।

इस बैठक में ग्राम सचिव पंच-सरपंच को यह बताएगा कि प्रशासनिक कार्य कैसे करवाए जाएंगे। बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पहले पंच-सरपंच को देने के बारे में कहा गया है। ऐसे में 11 दिसंबर से पहले-पहले ही सरपंचों को चौधर की चाबी मिल जाएगी। यानि अब किसी भी दिन कार्यभार मिल सकता है। पत्र में यह भी बताया गया है कि जिस दिन पहली मीटिंग होगी, उस दिन से कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा। प्रतिनिधियों को अगले पांच साल तक कैसे काम करवाने हैं, इस बारे में प्रशासन द्वारा 15 निर्देश भी तैयार कर लिए गए हैं। अगले एक-दो दिन में ये जारी किए जा सकते हैं।

निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार है, सिर्फ डीसी की स्वीकृति शेष है। निदेर्शों में वित्त और प्रशासनिक सिस्टम से संबंधित हैं। निर्देश जारी करने के पीछे प्रशासन का उद्देश्य है कि सरपंच पूरी पारदर्शिता से कार्य करवाएं। कुल मिलाकर तय गाइडलाइन के मुताबिक ही पंचायतों को कार्य करवाने हैं। गाइडलाइन को नजर अंदाज करके किसी भी सरपंच ने कलम चलाई तो उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा।

चौधरियों की गैर-मौजूदगी की वजह से ग्रामीण की जरूरतें बीते 21-22 महीने से जंग खा रही हैं। इस जंग को उतारने के लिए प्रशासन अब तैयारी कर रहा है। ताकि लोगों की कम से कम मूलभूत जरूरतें तो पूरी हों।

पंचायत विभाग की गाइडलाइन

  • पंचायतें ठेकेदारों के बहकावे में आकर स्वागत गेट लगाती हैं। ऐसे कार्य से बचने की हिदायत हैं। अगर फिर भी यह कार्य करवाना जरूरी है तो पीडब्ल्यूडी आर पंचायती राज इंजिनियरिंग विभाग स्वीकृति जरूरी
  • सोलर सिस्टम आधारित एलईडी स्ट्रीट लगवानी हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के माध्यम से खरीद की जाए।
  • सीसीटीवी कैमरे सप्लाई और डिस्पोजल विभाग से रेट तय करवाकर स्थापित हो
  • पंचायत की कार्यवाही की सॉफ्ट कॉपी बीडीओपी को प्रेषित करें
  • विकास कार्यों संबंधी सभी प्रस्ताव कार्यवाही पुस्तिका की फोटो कॉपी खंड विकास एवं पंचायत विकास अधिकारी को भेजना अनिवार्य है
  • बीडीपीओ हर महीने की 10 और 25 तारीख को ग्राम सचिव व दूसरे स्टाफ की मासिक बैठक लेंगे
  • अधिकारी हर महीने 3 तारीख को मासिक रिपोर्ट जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे
  • विकास कार्य व दूसरे कार्यों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी कम्प्यूटर ऑप्रेटर के भरोसे नहीं रहेगी। किसी भी एक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय हो
  • सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ट्यूबवेल ऑप्रेटर के बजट की मांग समाप्त होने से पहले ही समय पर की जाए
  • गांवों की सफाई की जिम्मेदारी जेई की होगी और वहीं बिलों को सत्यापित करवाएगा। भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा
  • विकास कायार्ें की रिपोर्ट जेई अभियंता, ग्राम सचिव और पटवारी तैयार करेंगे
  • पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका, पट्टा रजिस्टर, एमबी, मस्ट्रोल व अन्य रिकॉर्ड बीडीपीओ कार्यालय से मिलेगा
  • पंच, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्यों का मानदेय उनके खाते में ही जमा करवाना होगा।
  • डीसी की अनुमति के बिना किसी भी सामान की खरीद नहीं होगी
  • दो लाख रुपये से अधिक की राशि के विकास कार्य ई-टेंडर से होंगे काम

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