पानीपत: NGT ने हुडा सेक्टर 18 में चल रही फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश

पानीपत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हुडा के रिहायसी सेक्टर 18 में चल रही अवैध फैक्ट्रियों (Factories) पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए है। ये फैक्टरियां अवैध रूप से भू जल का दोहन भी रही है और वायू प्रदूषण भी कर रही है। इस संबंध में 29 जुलाई 2019 को सेक्टर 18 आरडब्ल्यूए ने एनजीटी (NGT) में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर केंद्रीय व हरियाणा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पानीपत प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी को सौंपी थी। सेक्टर में रेड कैटेगरी की नौ फैक्टरियां चल रही है। इसी रिपोर्ट पर अब एनजीटी ने मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
वहीं,एनजीटी लगातार पानीपत में फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहा है। पिछले दो साल में 140 से अधिक फैक्ट्रियों को बंद करने निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके अलावा 200 से अधिक फैक्ट्रियों को नियमों के खिलाफ चलने पर नोटिस भी जारी हुआ है। वहीं पर्यावरण के बचाव के लिए एनजीटी ने रेड व औरेंज कैटेगरी में आने वाले पानीपत के 300 से अधिक उद्योगों पर 88 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं हुडा सेक्टर 18 के लोग रिहायशी एरिया में रेड कैटेगरी की चल रही 9 फैक्ट्रियों से परेशान है। ये फैक्ट्रियां नियमों के खिलाफ चल रही है। लोगों का कहना है कि फैक्टरियों से प्रदूषित पानी को सीधा ड्रेन में छोड़ा जा रहा है। इससे यमुना भी प्रदूषित हो रही है। अब एनजीटी ने केंद्र व रा'य प्रदूषण की टीमों को आदेश दिए हैं कि फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
सेक्टर 18 के आरडब्ल्यूए के प्रधान सूरजभान राठी ने बताया कि रिहायशी सेक्टर 18 में फैक्ट्रियों से लोग परेशान है। फैक्टरियों से लगातार प्रदूषण हो रहा है। ये फैक्ट्रियां अवैध रूप से भूमिगत जल का दोहन भी रही है। वो कई बार प्रशासन से इन उद्योगों की शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS