वाहन चालक ध्यान दें! झज्जर जिले के शहरी क्षेत्रों में सुबह छह बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों वाहनों की नो एंट्री

हरिभूमि न्यूज. बहादुरगढ़
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से झज्जर जिले के शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध शहरी क्षेत्र मेंं जाम की समस्या का समाधान करने के लिए लगाया गया है। बहादुरगढ़ शहर में उपरोक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से करवाई जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार, शहर में सुबह छह बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
आदेशों की पालना पुलिस विभाग व संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी तथा शहर के बाहरी मार्गों से भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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