दुलहेंडी पर नहीं मिलेगी फालतू पानी की सप्लाई

हरिभूमि न्यूज : भिवानी
पब्लिक हेल्थ विभाग ने दुलहेंडी (होली) पर शहर में अतिरिक्त पानी की सप्लाई न देने का फैसला लिया है। सोमवार को पब्लिक हेल्थ विभाग रूटीन में दी जाने वाली पानी की सप्लाई ही देगा। इस बारे में विभाग ने सभी अधिकारी व कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। वहीं जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों से होली पर्व पर पानी बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। चूंकि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की किल्लत से बचने के लिए पानी की बचत करना बेहद जरूरी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पब्लिक हेल्थ विभाग ने सोमवार को पानी की सप्लाई अन्य दिनों की तरह देने के निर्देश दिए है। इस बारे में पब्लिक हेल्थ के शहरी व देहात स्थित जलघरों में तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए गए है। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि वे निर्धारित समय पर ही निर्धारित समय के लिए पानी की सप्लाई दे। ताकि दुलहंडी पर्व पर लोग पानी को ज्यादा बर्बाद न कर पाए। साथ ही इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।
क्या कहते है अधिकारी
पब्लिक हेल्थ के कनिष्ठ अभियंता कपिल कुमार ने बताया कि अन्य दिनों की तरह ही दुलहेंडी पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। चूंकि पहले से ही पानी की कमी बनी हुई है। नहरी पानी कम मिला है। जिसके कारण जलघरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में किसी तरह से पानी की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से भी निर्देश पहुंच चुके है और कस्बे व ग्रामीण इलाकों में स्थित जलघरों के कर्मचारियों केा भी इस बारे में सूचना दे दी है। ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके।
उपायुक्त ने भी पानी बचाने का किया आह्वान
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि गर्मी के मौसम के साथ ही पानी की खपत बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास पेजयल भी पर्याप्त मात्रा में पानी भी नही है। आपूर्ति में पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। पानी के प्राकृतिक संसाधन कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि होली के दिन अक्सर लोग अत्यधिक पानी की बर्बादी करतें हैं, जो कि सही नही है। दूसरी ओर उपायुक्त ने कहा है कि कोरोना संक्त्रमण के बढ़ते मामलों के चलते भी सावधानी बरतनी जरूरी है। एक जगह पर अत्यधिक भीड़ न हो। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिला में सार्वजनिक रूप से होली महोत्सव के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और धारा 144 लागू की गई है।
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