अब रिफंड पाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

हरिभूमि न्यूज. बहादुरगढ़
आयकर दाता टैक्स अधिक जमा कर दिया है, तो उसे रिफंड कराने के लिए भाग दौड़ने करने या लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। आयकर विभाग 90 दिन के अंदर राशि सीधे बैंक के खाते में भेज देगा। कर अधिवक्ता सुशील कौशिक ने बताया कि बजट में आयकर दाता को रिफंड पाने में राहत दी गई है। नई व्यवस्था के बाद आयकर दाता को परेशानी नहीं होगी।
बता दें कि आयकर दाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। टैक्स कंसलटेंट सुशील कौशिक के अनुसार अधिकांश आयकर दाता निर्धारित आयकर से अधिक टैक्स जमा करना पड़ता है। अधिक जमा टैक्स वापस कराने के लिए आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। अगर पांच हजार से कम राशि है तो आयकर विभाग बिना जांच किए ही दो माह में आयकर दाता के खाते में शेष राशि भेज देता है। पांच हजार से अधिक राशि होने पर आयकर विभाग की टीम रिटर्न की और आयकर दाता की आय की जांच करता है। उसके बाद रिफंड करता है।
आयकर दाता को रिफंड के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए बजट में आयकर दाता को राहत देने का काम किया गया है। रिटर्न दाखिल करने के 90 दिन के अंदर रिफंड करने का आदेश दिया है। इससे अधिक समय लगाने पर आयकर विभाग आयकर दाता को छह फीसद की दर से ब्याज भी देगा। इसके लिए शर्त रखी है कि आयकर दाता को रिटर्न में बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का खाता संख्या व आय से संबंधित दस्ताबेज ठीक तरह से भरना होगा।
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