SGPC की याचिका पर सरकार और डेरामुखी को नोटिस जारी

चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (high court) ने हरियाणा सरकार व डेरा प्रमुख (gurmeet ram rahim) को 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कमेटी ने हरियाणा सरकार (haryana government) द्वारा जारी 20 जनवरी 2023 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत डेरा प्रमुख को 40 दिनों की अवधि के लिए पैरोल (bail) दी गई है।
याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, आयुक्त, रोहतक , पुलिस महानिदेशक, पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, जेल अधीक्षक, सुनारिया, डीसी रोहतक व डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि डेरा प्रमुख ने सिख समुदाय की झुंझलाहट के लिए अपने उपदेश देने शुरू कर दिए हैं, जो पंजाब (punjab) और भारत (india) के अन्य राज्यों में हिंसा भड़का सकता है, जिससे विशेष रूप से पंजाब राज्य में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।
याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक डेरा प्रमुख की पैराल रद्द कर उसे जेल में वापस भेजा जाए।
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