43 नगर पालिकाएं और परिषद भंग करने पर हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार को नोटिस

भंग की गई नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ नगर कौंसिल व नगर परिषद के निवर्तमान सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत देने की मांग की है। याचिका के अनुसार प्रशासक लगाना कानूनी उचित नहीं है, वह जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं इसलिए चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा हरियाणा सरकार व स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
दायर याचिका में बताया गया कि हरियाणा की हरियाणा की 15 नगर कौंसिल व 28 नगर परिषद यानी कुल 43 नगर निकाय का कार्यकाल 13 जून 2021 से 24 जून 2021 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1973 के तहत राज्य चुनाव आयोग को इन सभी का चुनाव 13 जून 2021 से 24 जून 2021 के छह माह पूर्व के बीच में करवाने की बाध्यता है। लेकिन वर्तमान हालात के दौरान राज्य चुनाव आयोग अपने इस कर्तव्य की पालना करने मे असमर्थ रहा है। याची में बताया गया कि चुनाव के होने के चलते निकाय की समय अवधि पूरा होने पर सरकार इन निकाय में प्रशासक लगा सकती है। याची में कोर्ट से आग्रह किया गया जब तक चुनाव नहीं होते तब तक निवर्तमान पार्षदों को ही इन निकाय की कमान सौंपी जाए। याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस रितू बाहरी पर आधारित बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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