Haryana में गैर एचसीएस मामले में सरकार व राज्‍य लोक सेवा आयेाग को नोटिस

Haryana में गैर एचसीएस मामले में सरकार व राज्‍य लोक सेवा आयेाग को नोटिस
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गैर एचसीएस कर्मचारियों से आइएएस के पांच पदों की चयन प्रक्रिया में बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों सहित अन्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर रखने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा गैर एचसीएस कर्मचारियों से आइएएस के पांच पदों की चयन प्रक्रिया में बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों सहित अन्य स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर रखने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व राज्‍य लोक सेवा आयेाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बीपीएस महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के डॉ. अनिल बलहारा व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी हैं। याचिका में बताया गया कि 2018 की चयन सूची के लिए आयोग द्वारा 20 जून को आइएएस के पांच पदों को भरने का विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में सभी बोर्ड, निगम और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मिया को इस भर्ती से बाहर रखा गया।याचिका के अनुसार वह सरकार का कर्मचारी है, सरकारी फंड से उनको वेतन व अन्य सुविधा मिलती हैं ऐसे में उसको अयोग्य मानना सरकार का फैसला अनुचित व भेदभाव पूर्ण है

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