स्कूलों को नोटिस : नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को दाखिला न देने पर रद्द की जा सकती है मान्यता

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
नियम 134-ए के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला ना देने वाले 14 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने ये नोटिस जारी करते हुए 5 जनवरी से पहले पात्र विद्यार्थियों का दाखिल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा ना होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। विभागीय कार्रवाई के तहत मान्यता रद्द करने की अनुशंसा करने की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि अभिभावकों के धरना-प्रदर्शन के दौरान किसी तरह सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधक की रहेगी।
नियम 134-ए के 5 दिसंबर को हुई मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को जारी किया गया था। इसके साथ ही पहले ड्रा में 2544 पात्र विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर दिए गए थे। जिन्हें 24 दिसंबर तक अलॉट स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाकर दाखिला सुनिश्चित करना था, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों को दाखिला देने से इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों को स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर और बाद में 7 जनवरी तक बढ़ाई। उसके बाद भी कुछ निजी स्कूलों की मनमानी जारी रही। बता दें कि नियम 134-ए के तहत 19 दिनों में 2544 विद्यार्थियों में से महज 788 विद्यार्थियों का ही दाखिला सुनिश्चित हो पाया है, जबकि 188 विद्यार्थियों का दाखिला निरस्त किया गया है। अलॉट स्कूलों मेें उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए विद्यार्थियों के पास महज 7 जनवरी तक का ही समय है।
इन स्कूलों को जारी किया नोटिस
शिक्षा विभाग ने शुरूआती चरण में ऋषिकुल विद्यापीठ, साउथ प्वाइंट स्कूल पुरखास रोड, डीएवी मल्टीपर्पज स्कूल, लक्ष्य इंडरनेशन स्कूल गन्नौर, देव ऋषि विद्या निकेतन बहालगढ़, शिव मॉडर्न स्कूल, इंडियन मॉडर्न स्कूल, लिटिल एंजल्स स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल खेवड़ा, जीडी गोयनका स्कूल पलड़ी रोड राई, रौनक पब्लिक स्कूल गन्नौर, जेपी डीएवी पब्लिक स्कूल गन्नौर, प्रताप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखौदा व दून पब्लिक स्कूल गोहाना को नोटिस जारी किया है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि दाखिला न देने वाले अन्य स्कूलों को बुधवार को नोटिस जारी किए जाएंगे।
स्कूलों से मांगी बैंक डिटेल
अक्तूबर माह में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से नियम 134ए के तहत दिए दाखिले का डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों से बैंक डिटेल भी मांगी थी। अधिकतर स्कूलों ने निदेर्शों का पालन नहीं किया। निजी विद्यालयों की ऑनलाइन रिंबर्समेंट (भुगतान) के लिए बैंक डिटेल अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह तिथि तीसरी बार ढ़ाई गई है। इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
नियमों की अवहेलना करने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
नियम 134ए के तहत दाखिला देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जिसमें 5 जनवरी से पात्र विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि नियमों की अवहेलना करने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके तहत विभाग को मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। अगर स्कूल चलाना है तो प्रदेश सरकार के नियम मानने ही होंगे। नवीन गुलिया, उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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