लूट के मामले में कुख्यात विनोद मिताथल दोषी करार, 18 जनवरी को सुनाई जाएगी दोषी को सजा

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी। वर्ष 2012 में बव्वा के निकट एक स्कॉर्पियो गाड़ी चालक को पिस्तौल के बल पर बंधक बनाकर गाड़ी, नकदी और मोबाइल फोन लूटने के आरोपी कुख्यात बदमाश विनोद मिताथल को एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लुटेरे को 18 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। विनोद पर कई पुलिस थानों में आपराधिक केस दर्ज बताए गए हैं। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भिवानी जेल से एएसजे कोर्ट में पेशी पर लाया गया था।
10 सितंबर 2012 को थाना कोसली पुलिस को दर्ज शिकायत में महेंद्रगढ़ के नांगल पीपा निवासी देवेंद्र ने बताया था कि वह नई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदने के बाद डीघल की जा रहा था। लूखी के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने गाड़ी रुकवाकर पिस्तौल के बल पर उसे गाड़ी में ही बंधक बना लिया। इसके बाद उससे साढ़े 18 हजार रुपए, मोबाइल फोन और गाड़ी छीनकर बव्वा नहर के पास बणी में गाड़ी से नीचे गिरा दिया। पुलिस ने लूट का केस दर्ज करने के जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने भिवानी के मिथाथल निवासी विनोद को गिरफ्तार करते हुए उसे मुख्य आरोपी बनाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।
कोर्ट ने दिए थे सुरक्षा के आदेश
विनोद मिताथल इस समय भिवानी जेल में बंद है। उसे व्यक्तिगत पेशी के लिए कोर्ट की ओर से एसपी को सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए थे। उसके कोर्ट में पहुंचने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी। लगभग एक दशक पुराने इस मामले में एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में पुलिस ने पुख्ता सबूत किए। पुलिस और पीड़ित सहित कई लोगों को गवाहियां हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने विनोद को दोषी करार दिया है।
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