हर हित स्टोर : अब घर के समीप ही मिलेगा रोजगार का अवसर, सरकार देगी 50 हजार रुपये तक की सहायता

हरिभूमि न्यूज. जींद
हर हित योजना के तहत सरकार द्वारा पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपये मुद्रा लोन का ब्याज दो साल तक के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सरकार की योजना की जानकारी देते हुए डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हर हित योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना में एक लाख से कम आय वाले परिवारों को हरहित योजना के तहत सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए परिवारों को हरित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिस परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है उनको हर हित स्टोर के निर्माण में 50 हजार रुपये तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन के 50 हजार रुपये का ब्याज दो साल तक सरकार वहन करेगी। हर हित स्टोर की फ्रेंचाइजी के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना के लाभ के लिए 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना जरूरी। इसके लिए न्यूनतम 200 वर्ग फुट की जगह का होना भी जरूरी है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS