अब सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगी 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव, हरियाणा सरकार का फैसला

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा ( अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी। यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) प्रथम संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।
संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी ( अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा ) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल ( यानी 730 दिन ) के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, को यह लाभ मिलेगा।
हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 संशोधित
हरियाणा सरकार ने हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के नियम -6 (2) में संशोधन किया है, जिसके तहत ''तीन किलोमीटर'' शब्द को ''पांच सौ मीटर'' से प्रतिस्थापित किया गया है, जैसा कि मूल प्रस्ताव में है। हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर के बाहर व तीन किलोमीटर के भीतर स्थित मौजूदा लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस या पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किया गया है इससे लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) संशोधन नियम, 2022 कहा जा सकता है।
हरियाणा कैबिनेट ने पंजाब के मोहाली में 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू विभिन्न शुल्क और अन्य चार्ज के बराबर लाने के लिए पंचकूला जिले में लाइसेंस और सीएलयू अनुमति देने के लिए तय किये गए विभिन्न शुल्क और चार्जेज की संशोधित दरों के विस्तार को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले संबंधित विभागों को पंचकूला के विकास से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने 11 मार्च, 2022 को उक्त दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया था ताकि विकास योजना के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद पंचकूला जिले का त्वरित विकास हो सके।
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