अब हर रोज 100 रजिस्ट्री होगी, मिलेंगे टोकन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

हरिभूिम न्यूज: रोहतक
जमीन, मकान या दुकान की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए राहत की खबर ये है कि अब रजिस्ट्री (Registry) करवाने के लिए 100 टोकन मिलेंगे। लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अप्रैल में रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब से अब तक कुल 50 टोकन ही रोज दिए जाते थे। लोगों का नंबर 10 या 15 दिनों में आ रहा था। अब रजिस्ट्री करवाने वालों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने डीसी आरएस वर्मा को कहा कि रोज रजिस्ट्री के 100 टोकन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
दरअसल यह मामला कई दिनों से चल रहा था। शहर के लोगों ने पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से मिलकर मांग की थी कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सिर्फ 50 टोकन ही दिए जा रहे हैं। इनमें भी नंबर 10 या 15 दिनों में आ रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री रोहतक पहुंचे तो ग्रोवर ने लोगों की समस्या से अवगत करवाया और मुलाकात भी करवाई। इसके बाद बैठक हुई तो सीएम ने तुरंत डीसी को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए।
50 में से 25 तहसील से टोकन मिलते थे
20 अप्रैल के बाद 50 टोकन रोज दिए जाते थे। इनमें से 25 तो तहसील से टोकन ले लेते थे और 25 अन्य माध्यम से जैसे सरल हरियाणा आदि से। इसलिए सभी को रजिस्ट्री करवाने में समय लग रहा था। अब धीरे-धीरे रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तरह लाइन पर लाई जा रही है।
10 टोकन तत्काल भी मिलेंगे
100 टोकन में 10 टोकन तत्काल के भी जारी किए जाएंगे। इससे लोगों का रजिस्ट्री करवाने में परेशानी नहीं होगी। हरियाणा के वित्त आयुक्त (राजस्व) ने इस बारे में पत्र जारी कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। मार्च में लॉकडाउन कर दिया गया था, इसके बाद रजिस्ट्री बंद हो गई थी। इसी 20 अप्रैल को रजिस्ट्री फिर शुरू कर दी गई। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कुल 50 रजिस्ट्रेशन ही हो सकते थे। जिन्हें अब बढ़ा दिया गया है।
निर्देश जारी किए
लोगों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस संबंध में विचार विमर्श हुआ था और मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश जारी किए थे। लोगों ने मांग की थी कि संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए तहसीलों में टोकन की संख्या बढ़़ाई जाए। मौजूदा समय में 50 टोकन दिए जा रहे थे और अब इनकी संख्या बढ़़ाकर 100 कर दी गई है। -आरएस वर्मा, डीसी, रोहतक
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