Pharmacist और फार्मेसी अधिकारी के लिए हरियाणा में अब यह योग्यता जरूरी

हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Cm Manohar Lal) की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इन नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, फार्मासिस्ट (ग्रुप सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से फार्मासिस्ट के पद के लिए न्यूनतम योग्यता और नाम को संशोधित किया गया है।
संशोधन के अनुसार अब स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञान(भौतिकी और रसायन विज्ञान) के साथ 10+2, पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मेसी में स्नातक(चार वर्षीय की डिग्री) या फार्मेसी में स्नातक (अभ्यास) या फार्मा डी (छः वर्षीय की डिग्री) की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई है, निर्धारित की गई है।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में फार्मेसी, इंजेक्शन, ड्रेसिंग और इनडोर में फार्मासिस्ट के रूप में कम से कम छः महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए। उम्मीदवार हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार ने मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत ली हो।
उक्त पद पर सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई है, के अनुसार उम्मीदवार को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो और उसने विज्ञान(भौतिकी और रसायन विज्ञान) के साथ 10+2, पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मेसी में स्नातक(चार वर्षीय की डिग्री) या फार्मेसी में स्नातक (अभ्यास) या फार्मा डी (छः वर्षीय की डिग्री) की हो।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में फार्मेसी, इंजेक्शन, ड्रेसिंग और इनडोर में फार्मासिस्ट के रूप में कम से कम छः महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए। उम्मीदवार हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार ने मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत ली हो।
इसी प्रकार, फार्मेसी अधिकारी के पद पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवार के पास विज्ञान(भौतिकी और रसायन विज्ञान) के साथ 10+2, पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से फार्मेसी में स्नातक(चार वर्षीय की डिग्री) या फार्मेसी में स्नातक (अभ्यास) या फार्मा डी (छः वर्षीय की डिग्री) की शैक्षणिक योग्यता हो और फार्मेसी अधिकारी के रूप में पांच वर्ष के कार्य का अनुभव हो। उम्मीदवार हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार ने मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत ली हो।
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