Solar Water Pump के लिए अब 30 मई तक कर सकते है आवेदन

Solar Water Pump के लिए अब 30 मई तक कर सकते है आवेदन
X
जो लोग वर्ष 2021 तक बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको सरकार बिजली नलकूप की बजाय 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप दे रही है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अर्थात कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सोलर वाटर पंप (Solar Water Pump) के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर अब 30 मई कर दी गई है। जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन जमा करवाए थे, उनको ये सोलर पंप दिए जाएंगे। 1 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक की क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की तारीख अब 30 मई तक बढ़ा दी है। जो लोग वर्ष 2021 तक बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको सरकार बिजली नलकूप की बजाय 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप दे रही है।

अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि आवेदक किसान अपनी बिजली विभाग की यूजर आईडी से सोलर पंप के लिए पीएमकुसुम.हरेडा.जीओवी.इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जिससे सोलर वाटर पंप के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि 30 मई तक ये आवेदन किए जा सकते हैं। अधिकांश किसानों ने 5 हार्सपावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर क्षमता के ट्यूबवेल लगवाने के लिए बिजली वितरण निगम में आवेदन दिए थे, सरकार उनको 75 प्रतिशत अनुदान पर उतनी क्षमता का ही सोलर वाटर पंप देने जा रही है। 5 हार्सपावर के सोलर वाटर पंप की कीमत सरफेस व सबमर्सिबल में 78 हजार एवं 79 हजार, 7.5 हार्सपावर में एक लाख 11 हजार व एक लाख 12 हजार, दस हार्स पावर क्षमता में एक लाख 37 हजार व 1.39 हजार की है। इसमें से किसान को 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। जिसकी राशि 58 हजार 500 रुपए से लेकर 1 लाख 4 हजार रुपए तक हो सकती है।

ये भी पढ़ें- HAU के डॉ. सुरेंद्र धनखड़ कृषि सूखा वर्गीकरण प्रणाली कार्यशाला में एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे

Tags

Next Story