अब प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर नहीं मिलेगी छूट, 30 फीसदी से अधिक बिल गलत

Rohtak News : प्रॉपर्टी आईडी टैक्स के बिल जमा करवाने पर अब आपको 15 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी। यह छूट केवल 30 सितम्बर तक दी गई थी। हालांकि 30 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता प्रॉपर्टी आईडी का रिकार्ड ठीक करवाने के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए निगम के अधिकारियों को उम्मीद है कि इन लोगों के लिए सरकार दोबारा बिल भरने पर छूट जारी कर सकती है। मंगलवार के बाद आदेश आने की सम्भावना हैं।
जानकारी के अनुसार, शहर में करीब सवा दो लाख आईडी हैं। जिनमें से आधी आईडी के ही बिल बांटे गए हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा बिल गलत हैं। जिन्हें ठीक करवाने के लिए लोग कई माह से भटक रहे हैं। इन्हें ठीक करने के लिए निगम द्वारा कई बार 22 वार्डों में कैंप भी लगाए गए हैं। निगम में भी अलग से काउंटर बनाए गए हैं। लेकिन समस्या का समााधन नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी रिकार्ड सही करने में अभी कई और माह का समय लग सकता है। इसलिए दोबारा छूट मिलने का अनुमान है। निगम द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि वे खुद ऑनलाइन बिल ठीक करें।
टारगेट नहीं हो पा रहा पूरा
रोहतक नगर निगम की ओर से वर्ष 2023-24 में प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट करीब 36 करोड़ रखा गया था। लेकिन 2022-23 में लक्ष्य 55 करोड़ रुपये रखा गया। निगम करीब 30 करोड़ रुपये ही पूरे वर्ष में वसूल कर सका था। इस बार टैक्स की रिकवरी का टारगेट कम दिया।
30 सितंबर तक थी छूट
प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी। जो 30 सितम्बर तक खत्म हो गई है। दोबारा छूट मिलने से सम्बंधित अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए हैं। लोगों को प्रॉपर्टी आईडी का रिकार्ड ठीक करने के लिए मौका दिया जा रहा है। वे खुद ऑनलाइन अपना बिल ठीक करके भर सकते हैं। - जितेंद्र सिंह, आयुक्त नगर निगम
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