Nuh Violence: बुलडोजर कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक, कर्फ्यू में दी गई ढील

Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में अवैध निर्माण (Illegal action) पर खट्टर सरकार की बुलडोेजर कार्रवाई (Bulldozer action) पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रोक लगा दी है। साथ ही हिंसा प्रभावित इलाके में धारा 144 में थोड़ी छूट दी गई है। पिछले सोमवार को हुई हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने रोहिंग्याओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर लगातार कार्रवाई की। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने नूंह हिंसा में शामिल आरोपियों के मकानों और दुकानों को गिराया जा रहा था। अब हाईकोर्ट के आदेशों का मानते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि मेवात (Mewat) के नूंह में पिछले 4 दिन से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। इस कार्रवाई के दौरान शहर में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम और होटल गिराए जा चुके हैं। मेवात जिला प्रशासन ने उन्हें अवैध बताते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, वे 31 जुलाई को हुई हिंसा और आगजनी में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर करीब 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, पिंगनवा और फिरोजपुर झिरका में भी अतिक्रमण हटाए गए। कल प्रशासन ने एक 3 मंजिला सहारा होटल को भी गिरा दिया, जिस पर से पत्थरबाजी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि पत्थरबाजी में होटल का मालिक भी शामिल था।
मेवात में 8 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट
गौरतलब है कि नूंह में हिंसा के बाद लागू कर्फ्यू में धीरे-धीरे छूट दी जाने लगी है। सोमवार को प्रशासन ने सरकारी कार्यालय, बैंक और एटीएम खोलने की छूट दे दी है। हालांकि, बैंक और ATM सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्यालय, बैंक या एटीएम जाने के लिए लोग अना पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं। मेवात जिले में 8 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा।
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