अब कोर्स करवाने से पहले नर्सिंग संस्थानों को लेना होगा NOC, हरियाणा सरकार ने बनाई पॉलिसी

हरियाणा सरकार ( haryana government ) ने राज्य में निजी/स्व-वित्त पोषित नर्सिंग संस्थानों ( Nursing Institutions ) को 'नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट' जारी करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, अब उन्हीं संस्थानों को कोर्स करवाने के लिए दाखिला करने की अनुमति होगी जो पॉलिसी में वर्णित मानदंडों को पूरा करेंगे।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नर्सिंग के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से निजी/स्व-वित्तपोषित नर्सिंग संस्थानों के लिए 'नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट' को जारी करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। वर्तमान आधुनिक तकनीक व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थानों के लिए पोलिसी बनाई गई है।
राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा व डिग्री नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश केवल उन संस्थानों में दिया जाएगा जो कि उक्त पॉलिसी में मानदंडों को पूरा करते हैं, इसलिए सभी नर्सिंग संस्थानों को इस पॉलिसी के अनुसार अपने दावों को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के कार्यालय में 30 जनवरी को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज विचारणीय नहीं होगा।
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