Old Age Pension : वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए ये लोग होंगे पात्र

हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने सदन को बताया की प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता हेतु आय की सीमा की विगत समीक्षा वर्ष 2012 में की गई थी।
यादव ने कहां की वर्तमान में प्रदेश का ऐसा नागरिक, जिसकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय (पति या पत्नी की आय मिलाकर) 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है और आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है ,वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र है। राज्यमंत्री ने बताया कि 22 मार्च , 2012 तक यह सीमा 50 हजार रुपए प्रति वर्ष की थी।
उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लाभार्थियों की पहचान के लिए अब प्रो-एक्टिव प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है जिसमें सरकार सीधे लाभार्थियों से संपर्क कर परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उनकी सहमति लेती है।
यादव ने कहा की प्रदेश सरकार पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों का ध्यान रख रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन की दरों में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई तथा वर्तमान में प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन प्रति लाभपात्र को 2500 रुपए प्रति माह दी जा रही है, जो की पूरे देश में सबसे अधिक है।
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