Omicron Virus ने बढ़ाई चिंता : माइक्रो प्लानिंग से प्रत्येक नागरिक को किया जाएगा वैक्सीनेट

कुरुक्षेत्र 23 दिसंबर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि कुुरक्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को वेक्सीनेट करने के लिए माईक्रो प्लानिंग पर काम करने के आदेश दिए है। इस माईक्रो प्लानिंग के अनुसार शहर के प्रत्येक वार्ड तथा सभी गांवों में द्वितीय डोज से वंचित लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा। इस कार्य में गांवों में ग्राम सचिव, पटवारी, नंबरदार तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड में निवर्तमान पार्षद, आरडब्लयूए और विभिन्न संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इतना ही नहीं उपायुक्त ने सभी एसडीएम को विभागीय अधिकारियों को चिठ्ठी लिखने के आदेश दिए है ताकि सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वेक्सीनेट हो सके।
उपायुक्त मुकुल कुमार वीरवार को देर सायं लघु सचिवालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त मुकुल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार की गई योजना के बारे में फीडबैक ली तथा कुरुक्षेत्र जिले को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए ब्लॉक अनुसार वेक्सीनेशन की रिपोर्ट हासिल की। इस दौरान सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने प्रत्येक पीएचसी और सीएचसी की प्रथम और द्वितीय डोज के बारे में आंकड़ों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के नए ओमिक्रोन वेरियंट से बचाव को लेकर प्रत्येक नागरिक करना है, क्योंकि यह वेरियंट बहुत तेजी के साथ अपना संक्रमण फैलाता है। इस वेरियंट को गंभीरता से लेकर लोगों को भी कोविड गाईडलाईंस की भी सख्ती से पालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरुक करने के लिए ग्रास रुट लेवल तक नए वेरियंट के बारे में लोगों को जागरुक करेंगे। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग प्रचार-प्रसार के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सहयोग भी ले। इसके अलावा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, गांव के पंचायत समितियों सहित अन्य माध्यमों का भी प्रचार-प्रसार के लिए अधिक प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग गांव और शहरों में अधिक से अधिक वेक्सीनेशन शिविर लगाए ताकि लोगों को उनके घर के आसपास ही वेक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। इस कार्य को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करने के आदेश दिए गए है। इस समयावधि के बाद यानि 1 जनवरी 2022 से वेक्सीनेशन की डोज न लेने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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