बड़ी खबर : आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, सजा पर 26 मई काे फैसला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया है। अब सजा पर 26 मई को कोर्ट में बहस होगी। ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने मार्च 2010 में 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाने के लिए चार्ट शीट दाखिल की थी। जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। वहीं, सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर शिक्षक भर्ती (जेबीटी) घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 418 (छल करके हानि पहुंचाना), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति का फर्जीवाड़ा), 471 (फर्जी दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1)(डी) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था, जिसमे वे सजा पूरी सजा काट चुके हैं।
दादा को ऊपरी अदालत से राहत की उम्मीद : दिग्विजय चौटाला
अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद में जजपा नेता और पूर्व सीएम ओपी चौटाला के दिग्विजय चौटाला ने जारी बयान में कहा कि हरियाणा के सर्वमान्य नेता और मेरे दादा चौधरी ओमप्रकाश चौटाला पर आए दिल्ली की अदालत के फैसले से मैं आहत हूं और उनके सभी समर्थकों की तरह बहुत दुखी हूं। हमने न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा किया है और मुझे उम्मीद है कि ऊपरी अदालत से दादा जी को राहत मिलेगी।
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