पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु होने पर आवेदन के 48 घंटे के अंदर परिजनाें को मिल जाएगी सहायता राशि

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शादी के समय दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली कन्यादान राशि और किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर आवेदनकर्ता को मिल जानी चाहिए।
डिप्टी सीएम, जिनके पास श्रम एवं रोजगार का प्रभार भी है, ने 'हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर श्रम विभाग के आयुक्त पंकज अग्रवाल, बोर्ड के संयुक्त सचिव श्री अनुराग गहलावत, बोर्ड-चेयरमैन के सलाहकार प्रहलाद गोदारा के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला, जो 'हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' के चेयरमैन भी हैं, ने बैठक के बाद जानकारी दी कि बोर्ड द्वारा 'सैंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम' का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ताकि पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया सरल हो सके। इससे जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं काम में भी तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि आवेदनों के निपटान में देरी करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करें, अगर हरियाणा सरकार को हितकारी लगेंगी तो अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए लागू करने हेतु विचार किया जा सकता है।
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