भ्रूण लिंग जांच करने वालों की सूचना देने पर मिलेंगे एक लाख रुपये

भ्रूण लिंग जांच करने वालों की सूचना देने पर मिलेंगे एक लाख रुपये
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लिंगानुपात सुधार की दिशा में झज्जर जिला लगातार आगे बढ़ रहा है। लिंग जांच करने वालों की सूचना मिलने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए लिंग जांच करने वालों पर सूचना अनुसार दबिश दे रही हैं।

हरिभूमि न्यूज : झज्जर

कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम में प्रत्येक आमजन सामाजिक जिम्मेवारी निभाए। भ्रूण लिंग जांच के बारे में जिला प्रशासन(District administration) को सूचना देने वाले स्रोत को पूर्णतया गोपनीय बनाए रखते हुए एक लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है।

लिंग जांच करने वालों की सूचना मिलने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए लिंग जांच करने वालों पर सूचना अनुसार दबिश दे रही हैं। आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के साथ ही जिला सलाहकार समिति द्वारा बैठक कर रूपरेखा तैयार करते हुए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं।

स्रोत को नहीं किया जाएगा पुलिस, कोर्ट प्रक्रिया में शामिल

पीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर अचल त्रिपाठी ने बताया कि जिला सलाहकार समिति की बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया की अध्यक्षता में करते हुए लिंग जांच करने वालों की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लिंग जांच करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान की सूचना देने वाले स्रोत को पूर्णतया गुप्त रखते हुए एक लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उन्हें मोबाइल नंबर 7015285802 पर लिंग जांच करने वालों के बारे में सूचित कर सकते हैं। वे विश्वास दिलाते हैं कि सूचना देने वाले का ब्यौरा किसी भी रूप से पुलिस, कोर्ट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर उनकी गोपनीयता बनी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील कि अगर अपने आस-पास लिंग जांच कराने या भ्रूण हत्या के प्रयास संबंधी कोई भी जानकारी मिले तो उसे तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं ताकि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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