वन टाइम सेटलमेंट योजना : अब एक दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ, बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या छह किस्तों में करने पर ब्याज माफ

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का फायदा अब एक दिसंबर तक उठाया जा सकता है। पहले इस योजना की अंतिम तिथि एक जून थी। इस योजना के तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या छह किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. जेके आभीर ने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। यह योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को एक दिसंबर 2022 तक इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में एक दिसंबर के तक चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो एक दिसंबर 2022 तक पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। डीसी ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोन लेने वालों के जमानती भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया मूलधन की अदायगी कर शत प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ लें।
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