वन टाइम सेटलमेंट योजना : महिला विकास निगम के ऋणी उपभोक्ताओं को कर्ज मुक्त होने का अवसर, ब्याज में पाए सौ फीसदी छूट

वन टाइम सेटलमेंट योजना : महिला विकास निगम के ऋणी उपभोक्ताओं को कर्ज मुक्त होने का अवसर, ब्याज में पाए सौ फीसदी छूट
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यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी।

कुरुक्षेत्र : हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana Women Development Corporation) के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना (One Time Settlement Scheme) के तहत 1 दिसंबर 2022 तक एकमुश्त या 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाई जा सकती है। इसके तहत ब्याज की राशि में सौ प्रतिशत छूट का लाभ लिया जा सकता है।

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे।

प्रदेश सरकार की यह योजना केवल 1 दिसंबर 2022 तक ही लागू रहेगी इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2564720, जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम 465/5 मदानो वाली गली अग्रसेन चौक मोहन नगर के दूरभाष नंबर 01744-223658 पर संपर्क किया जा सकता है।

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