हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू, ऐसे उठाएं लाभ

फतेहाबाद। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ऋणी महिलाओं के बकाया ब्याज माफी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत 6 माह में बकाया संपूर्ण मूलधन राशि का 6 माह में एक मुश्त या किश्तों में भुगतान करना होगा। यह योजना ऐसे ऋणियों के लिए शुरू की गई है जिनका 31 मार्च, 2019 को निगम में ब्याज भुगतान बकाया है। यह योजना 31 मार्च, 2019 को डिफाल्ट मूलधन राशि पर लागू होगी।
योजना लागू होने के छ: माह तक इसका फायदा उठाया जा सकता है। ब्याज माफी स्कीम के अंतर्गत पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि ऋणी जिनका ऋण राशि 31 मार्च, 2019 को अतिदेय है। ऋणी जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर, 2021 से एक जून, 2022 तक कर देता है, ऋणी का ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम की समय सीमा छ: महीने अर्थात 2 दिसंबर, 2021 से एक जून, 2022 तक है। तदोपरान्त स्कीम की समय सीमा बढ़ाने बारे किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
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