One Time Settlement Scheme : ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू, ऐसे उठाएं लाभ

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
सरकार ने हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए " वन टाइम सेटलमेंट ( ओटीएस) योजना शुरू की है । इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा । महिला उत्थान की दिशा में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 का निगम को भुगतान के लिए बकाया है। यह योजना 31 मार्च 2019 डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी । यह योजना 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी तथा 1 जून 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है । ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी । यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी । यह भी स्पष्ट है कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते हैं । सरकार की योजना 6 महीने तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।
हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है । डीसी अजय कुमार ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना के संबंध में कोई भी नागरिक बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में आकर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकता है ।
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