सोलर पंप केवल इन किसानों को ही मिलेंगे, यहां करें अप्लाई

नूंह : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा किसानों को कृषि सिंचाई के लिए 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाने की योजना है।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुभीता ढाका ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर 3 एच.पी., 5 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. के लगभग 8629 सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर हरियाणा राज्य के किसानों को दिए जाएंगें। उन्होंने बताया कि ये सोलर पम्प केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई, फव्वारा सिंचाई विधि से सिंचाई करते हों या अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो, जो किसान ये सोलर पम्प लगवाना चाहते हैं, वे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा वे सभी ऑनलाइन आवेदन रद्द कर दिए गये हैं, जिनमें लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं किया गया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पम्प की क्षमता व प्रकार का चयन करें। इसके साथ-साथ सोलर पम्प लगाने हेतु अधिकृत कम्पनियों में से अपनी पसंद की कम्पनी का भी चयन करें।उन्होने यह भी बताया कि जिन किसानों को सरकार द्वारा अनुदान पर पहले ही सौर ऊर्जा पम्प दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं अर्थात एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया सकता है। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पम्प कम्पनी को वर्क आर्डर जारी होने के 3 माह के अन्दर-2 उपलब्ध करवा दिया जाऐगा।
ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर ही किए जाने हैं। किसान अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र या सी.एस.सी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी शर्तां का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक का मोबाईल नंबर तथा बैंक खाता नंबर परिवार पहचान पत्र से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, किसान के पास पहले से बिजली के पम्प का कनैक्शन नहीं होना चाहिए। पटवारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द, एक्स-सिजरा (जिस किल्ले में सोलर पम्प स्थापित किया जाना है उसका नक्शा), खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे:- टपका/फव्वारा/भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो, का शपथ पत्र जो ऑनलाईन आवेदन के समय ही निकलेगा आदि अनिवार्य है।
उन्होने बताया कि किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा, ऑनलाईन आवेदन के समय प्राप्त चालान द्वारा नजदीकी आईडीबीआई बैंक में जमा करवा सकते हैं या जिस बैंक में किसान का खाता हो उससे एन. ई. एफ.टी. करवा सकते हैं। पेमेंट करने के उपरान्त इसकी डिटेल ऑनलाइन आवेदन में अपडेट करनी होगी तभी किसान का आवेदन पूर्ण होगा।इच्छुक किसान इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, लघु सचिवालय में प्रथम तल पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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