करनाल में सील की गई EVM मशीनें चुनाव आयोग को सौंपने के आदेश, हरियाणा के सीएम के खिलाफ निर्दलीय ने दी थी शिकायत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए डीसी करनाल कम जिला निवार्चन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह इस याचिका से जुड़ी सभी ईवीएम, वीवीपैट को चुनाव आयोग को जारी कर दे। हाईकोर्ट ने यह आदेश चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। आयोग ने कहा कि पंजाब, यूपी समेत पांच राज्य में चुनाव है जिनके लिए उनको इन मशीनों की जरूरत है। लेकिन इस चुनाव याचिका के चलते यह मशीनें सील हैं।
हाई कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रहे मास्टर रमेश खत्री नंबरदार व सीएम मनोहर लाल को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। करनाल विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल के चुनाव को रद करने को लेकर रमेश खत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान खत्री की तरफ से कहा गया था कि जब तक यह याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में ही रखा जाए और इनको आयोग को नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ सीएम मनोहर की तरफ से मशीन जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं का जवाब दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं है, याचिका में केवल तय खर्च से ज्यादा का आरोप है ऐसे में मशीन स्ट्रांग रूम में सील रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने डीसी करनाल कम जिला निवार्चन अधिकारी को आदेश दिया कि वह इस याचिका से जुड़ी सभी ईवीएम, वीवीपैट को चुनाव आयोग को जारी कर दे।
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