15 दिनों के अंदर पेंशनभोगियों की सूची तैयार करने के आदेश, आगे पढ़ें

15 दिनों के अंदर पेंशनभोगियों की सूची तैयार करने के आदेश, आगे पढ़ें
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वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि न्यायालय द्वारा पेंशन लाभ का भुगतान अधिक ब्याज दर पर देने के निर्णय को देखते हुए उस वर्ष के सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के अनुरूप भुगतान किया जाए।

हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 दिनों के अंदर-अंदर पेंशनभोगियों की सूची तैयार करें । पेंशन चाहे खजाना कार्यालयों से या बैंकों के माध्यम से दी जा रही हो, पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके।

प्रसाद यहां सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा आयोजित पेंशन से संबंधित प्रोविजनल एवं न्यायालय में लम्बित मामलों पर आयोजित तीसरी पेंशन अदालत में सभी खजाना अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वïन किया कि पेंशन से संबंधित लम्बित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग व प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय-समय पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की आजीवन निर्भरता अपने मूल विभाग की बजाय खजाना कार्यालय पर अधिक रहती है, इसलिए खजाना अधिकारी पेंशनभोगियों की हमारी संस्कृति के अनुरूप बुजुर्गों की सेवा के रूप में नैतिक भाव से अपनी डयूटी का निर्वहन करें क्योंकि पेंशनभोगियों के लिए खजाना कार्यालय उनके मूल विभाग व बैंकों के बीच एक समन्वयक कड़ी का कार्य करता है।

प्रसाद ने खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पेंशनभोगियों की सूची निरन्तर अपडेट करते रहें। हरियाणा में वर्ष 2018 से पेंशन अदालतों के आयोजन की शुरूआत करने का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि न्यायालय द्वारा पेंशन लाभ का भुगतान अधिक ब्याज दर पर देने के निर्णय को देखते हुए उस वर्ष के सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के अनुरूप भुगतान किया जाए। इससे अधिकतर मामलों का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत सात प्रतिशत की दर से ही ब्याज दर से दी जाती है।

उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) समय पर जारी करें। खजाना अधिकारियों को भी चाहिए कि वे इसका निरन्तर अनुसरण करते रहें ताकि पेंशनभोगी को सभी प्रकार के लाभ समय पर मिलें। उन्हेांने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि जो कर्मचारी वर्तमान में सेवा में है उसे किसी न किसी दिन सेवानिवृत्त होना ही होता है।

वित्त सलाहकार एवं परिवार पहचान पत्र की नोडल अधिकारी सोफिया दहिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परिवार पहचान पत्र की महत्वाकांक्षी योजना के बारे जानकारी दी और सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों द्वारा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में जाकर अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें।

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