खानपुर मेडिकल कालेज में DNS और दो ANS को रिलीव करने के आदेश

हरिभूमि न्यूज . गोहाना ( सोनीपत)
गांव खानपुर कलां में बीपीएस महिला मेडिकल कालेज में योग्यता को नजरअंदाज नियुक्तियां करने का मामला सामने आया है। नियुक्तियां करीब आठ साल पहले हुई थीं, जिनकी जांच चल रही थी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मेडिकल कालेज की डीएनएस और दो एएनएस को रिलीव करने के आदेश दिए हैं। तीनों इन पदों से पहले जिस मूल पद पर थी उन पर रिलीव की गई हैं। आदेश मिलने पर मेडिकल कालेज के निदेशक ने भी तीनों को रिलीव के आदेश जारी कर दिए हैं।
बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कालेज एवं अस्पताल 2011 में शुरू हुआ था। यहां पर 2012 में उप नर्सिंग अधीक्षक (डीएनएस) के पद पर मुन्नी शर्मा, सहायक नर्सिंग अधीक्षक (एएनएस) के पद पर सुशील कुमारी और सुनीता रोहिल्ला की नियुक्ति हुई थी। कुछ समय बाद नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो गए थे। आरोप लगे थे कि योग्यता व मापदंड को नजरअंदाज करके अधिकारियों ने तीनों की नियुक्ति की है। उस समय मेडिकल कालेज के निदेशक डा. आरसी सिवाच थे।
तब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए थे। इसी मामले में अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरक्ति मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं। मुन्नी शर्मा आठ नवंबर, 2012 को डीएनएस पद के लिए योग्य नहीं थी लेकिन नियुक्ति कर दी गई। सुनीता रोहल्लिा और सुशील कुमारी भी पद के अनुसार योग्यता नहीं थी। चिकित्सा मुख्य सचिव ने तीनों को इन पदों पर नियुक्ति से पहले जिस पद पर थी उन पर रिलीव करने के आदेश दिए हैं। चिकित्सा मुख्य सचिव के आदेश मिलने पर सोमवार को बीपीएस महिला मेडिकल कालेज के निदेशक ने तीनों को रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए।
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