प्रमोशन पर लगी रोक हटाने का आदेश, हरियाणा शिक्षा विभाग को जल्द मिलेंगे 679 प्रिंसिपल

हरियाणा शिक्षा विभाग को जल्द ही 679 प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। शुक्रवार को एक अर्जी पर हाईकोर्ट ने पीजीटी से प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि यह प्रमोशन इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
इस मामले में 1996 में भर्ती हुए शिक्षकों ने प्रिंसिपल पद के लिए प्रमोशन हेतु बनाई गई 8 जुलाई 2019 की वरिष्ठता सूची तथा 12 जुलाई 2019 के प्रमोशन आदेश को चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि प्रमोशन के लिए जो वरिष्ठता सूची बनाई गई है उसमें सेवा अवधि को आधार न बनाकर अन्य मानकों को बनाया गया है। ऐसा होने से याचिकाकर्ता बुरी तरह से प्रभावित होंगे। जब भी वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है तो उसमें केवल सेवा अवधि को ही आधार बनाना चाहिए जबकि विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करना सीधे तौर पर गैर कानूनी है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने याची पक्ष से सहमति जताते हुए वरिष्ठता सूची और प्रमोशन के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब विभाग की ओर से अर्जी दाखिल कर बताया गया कि रोक के आदेश के चलते न केवल प्रमोशन के लिए चयनित शिक्षक बल्कि विभाग को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए तथा सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने साफ किया है कि जो भी प्रमोशन की जाएगी वह याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर होंगी।
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