हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के आदेश : अधिकारी 31 अक्टूबर तक निपटा लें 2020 तक की सभी फाइलें, नहीं तो कार्रवाई को तैयार रहें

हिसार। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बृहस्पतिवार को जिले के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए कि 2020 तक की जितनी भी पुरानी एप्लीकेशन हैं उनका 31 अक्टूबर तक निपटान हर हाल में हो जाना चाहिए। इस मौके पर हिसार मंडल के आयुक्त चंद्रशेखर, उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी,नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग, मेयर गौतम सरदाना सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
बैठक के दौरान कई विभागों की कार्यप्रणाली से नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने प्रदेश में हिसार की शिकायतों और उन शिकायतों पर हो रही सुनवाई को लेकर भी असंतोष जताया उन्होंने कहा कि हिसार जिले में विभिन्न विभागों के पास शिकायतों की जो पेंडेंसी देखने को मिल रही है उससे यह लगता है कि अधिकारी शिकायतें कम सुन रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं अगर लोग उन्हें बताते हैं तो वे उसमें सुधार भी नहीं करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कई विभाग तो ऐसे हैं जो 2017 की एप्लीकेशन भी हाथ में लेकर बैठे हैं। मुख आयुक्त ने चेतावनी दी कि वह पहली बार में किसी अधिकारी को 20000 का जुर्माना लगाते हैं अगर उस अधिकारी 20000 का जुर्माना तीन बार लग गया होगा तो वे उसे नौकरी से ही निकालने की सिफारिश करेंगे चाहे उसकी पोस्टिंग कहीं पर ही क्यों न रही हो। जिस अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लग चुका है इसका मतलब उससे जनसेवा की उम्मीद रखना बेमानी होगी। वह जन सेवा के लिए नौकरी मैं बने रहने के काबिल नहीं है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS