ओटीएस स्कीम : बकाया राशि का भुगतान कर उठाएं 100 फीसदी ब्याज माफी का लाभ

कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस ) चलाई जा रही है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा है कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया की छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा महिला विकास निगम की ऋण लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सभी लाभार्थियों से आह्वान किया की वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस सौ फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए।
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