Pashu Kisan Credit Card : अब किस्तों की बजाय एक मुश्त मिलेगी ऋण राशि, पशु का बीमा भी अनिवार्य नहीं, जानिये आवेदन का Process

Pashu Kisan Credit Card : अब किस्तों की बजाय एक मुश्त मिलेगी ऋण राशि, पशु का बीमा भी अनिवार्य नहीं, जानिये आवेदन का Process
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हरियाणा के पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए सभी जिलों में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाएंगे।

हरियाणा के पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card ) का लाभ देने के लिए सभी जिलों में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सभी जिलों में प्रत्येक पशु अस्पताल में पशु किसान क्रेडिट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे अपने नजदीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पशु किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाएं तथा अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं बारे जानकारी दें। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंक प्राफार्मा अनुसार आवेदन फार्म, केवाईसी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि, हाइपोथैकेशन करार व आवश्यक अन्य दस्तावेज साथ लाने होंगे। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़-बकरी और मुर्गी पालन के लिए अधिकतम तीन लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले यह राशि किस्तों में दी जाती थी जबकि अब यह राशि एकमुश्त दी जाएगी। साथ ही अब पशुओं का बीमा करवाना भी अनिवार्य नहीं है। लाभार्थी को यह राशि 4 प्रतिशत ब्याज के साथ एक वर्ष में लौटानी होगी। अस्पताल में सारे कागजात भरवाने में विभाग उनकी मदद करेगा तथा उसके बाद उसके सर्विस एरिया के बैंक में जाकर आवेदन जमा करवाना होगा। ये कैंप सर्विस एरिया बैंक के साथ समन्वय करते हुए लगाई जाएंगे। इन कैंपों में संबंधित बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए ये दस्तावेज लाए साथ

किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अपने साथ बैंक प्रारूप अनुसार आवेदन फार्म, केवाईसी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि हाइपोथैकेशन करार व बैंक के अनुसार अन्य दस्तावेज साथ लेकर आए।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार फीसदी ब्याज पर मिलता है ऋण

इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा के पशुपालक अधिकतम तीन लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं तथा बिना किसी गारंटी के एक लाख 60 हजार रुपये तक का लोन ले सकते हैं। एक गाय पर लगभग 40 हजार रुपये, भैंस पर लगभग 60 हजार रुपये, भेड़ बकरी पर लगभग चार हजार व मुर्गी पालन के लिए लगभग 700 रुपये का ऋण दिया जाता है। यह ऋण प्राप्त करने के लिए पहले पशुपालक को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है।

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