परिवार पहचान पत्र के बिना नहीं मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

हरिभूमि न्यूज :भिवानी
सामाजिक सुरक्षा योजना योजनाओं के तहत पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार पहचान.पत्र के बिना पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो नागरिक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वे 30 जनवरी तक अपना परिवार पहचान.पत्र जरूर बनवाएं और यदि किसी किसी के परिवार पहचान.पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सरल केंद्र या किसी सीएसी सेंटर पर शीघ्र दुरस्त करवाएं।
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि जिला में एक लाख 36 हजार 890 नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से 49 हजार 530 लाभार्थी अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने अपना परिवार पहचान.पत्र नहीं बनवाया है या परिवार पहचान पत्र में त्रुटि को अपडेट नहीं करवाया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशन योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ ले रहे नागरिक 30 जनवरी तक अपना परिवार पहचान.पत्र बनवाएं ताकि उनको पेंशन का लाभ निरंतर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि जिनके परिवार पहचान पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे वे अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भी पेंशन लाभार्थियों से परिवार पहचान के बारे में अपील की जा रही है।
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