नए साल से आदेश लागू : वैक्सीन की दाेनों डोज ना लगवाने वालों को कहां-कहां नहीं मिलेगी एंट्री, देखें लिस्ट

कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एक जनवरी 2022 से हरियाणा में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों रेस्टोरेंट्स, मॉल, बैंक, कार्यालय जैसे स्थानो पर कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं उनको अब दूसरी डोज भी लगवानी होगी। यदि किसी ने दोनों डोज नहीं ली है तो नववर्ष में उसे बैंक में एंट्री नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं उसे गैस सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।
कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत कोरोना सुरक्षा कवच के रूप में दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों को बस-ट्रेन से लेकर मैरिज हाल, होटल-रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी से सिलेंडर बिक्री केंद्र, शुगर मील, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। निजी व सरकारी सेक्टर में तथा बैंक में वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। कॉलेज व पॉलिटेक्निक के 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भी कोई भी कर्मचारी दोनों डोज लिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।
वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखाने पर ही कर सकेंगे सफर
अब एक जनवरी से वैक्सीन लगने का प्रमाणपत्र दिखाने पर ही रोडवेज बसों में यात्रियों को बस का टिकट मिल सकेगा। वैक्सीन न लगवाने वाले यात्रियों को बस में चढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी चालकों-परिचालकों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
कोई उल्लघंना करेगा तो होगी कार्रवाई : विज
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक जनवरी, 2022 के बाद जिस पात्र व्यक्ति को कोविड के दोनों टीके नहीं लगे होंगे, उसे किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसकी बकायदा चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लघंना करेगा तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कोरोना का नया वैरिएंट ओमीक्रोन विश्व में बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और हमारे देश में भी यह तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है।
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