किशोरी से रेप करने वाले को 28 साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, जानिए पूरा मामला

पानीपत। पानीपत जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ( पॉस्को) के अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लखन पुत्र राम किशन निवासी राज नगर, पानीपत को दोषी करार देते हुए 28 साल के कठोर कारावास व 65 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 33 माह की अतिरिक्त कैद भोगनी होगी।
थाना माडल टाउन क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 2 अक्टूबर 2018 को थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाला लखन पुत्र राम किशन निवासी राज नगर, पानीपत बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। मॉडल टाउन थाना ने लखन पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर किशोरी व आरोपी की तलाश शुरू कर दी और चार अक्टूबर को पुलिस ने लखन को गिरफ्तार कर उसके पास से किशोरी को बरामद किया। पुलिस ने किशोरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए और उसकी मेडिकल जांच करवाई। जांच में किशोरी के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टी हुई। पुलिस ने लखन के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 4 पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया। वहीं कोर्ट ने आरोपी लखन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि थाना मॉडल टाउन पुलिस ने दो माह में जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया था।
एएसजे सिंह की कोर्ट ने दोषी लखन को 4 पॉक्सो एक्ट के दोष में 10 साल की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने, आईपीसी की धारा 376 के दोष में 10 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी 363 के दोष में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी 366 के दोष में 5 साल की कैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी लखन को 33 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं जज सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दोषी लखन को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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