IAS अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआइआर को रद करवाने को हाई कोर्ट में याचिका

IAS अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआइआर को रद करवाने को हाई कोर्ट में याचिका
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कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का आदेश जारी न करते हुए मामले की सुनवाई नियमित बेंच के लिए 6 जुलाई तक स्थगित कर दी।

अशोक खेमका की शिकायत पर पंचकूला पुलिस स्टेशन में संजीव वर्मा व रविंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआइआर को रद करवाने व उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर रविंद्र कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कुमार ने अपनी याचिका में दर्ज एफआइआर की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए रद करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस मामले में पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का आदेश जारी न करते हुए मामले की सुनवाई नियमित बेंच के लिए 6 जुलाई तक स्थगित कर दी।

पिछले महीने खेमका ने भी संजीव वर्मा द्वारा दर्ज एफआइआर को रद करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन व संजीव वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है।

हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने वर्ष 2010 में खेमका पर विभाग में एमडी पद पर रहते हुए दो मैनेजरों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए। इसकी जांच हुई और कमेटी ने दोनों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके बाद 21 अप्रैल को पहले संजीव वर्मा ने आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ पंचकूला सेक्टर-5 में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी। फिर आईएएस अशोक खेमका ने आर्काइव डिपार्टमेंट में वाहन के मिसयूज की शिकायत के पुराने मामले में आईएएस संजीव वर्मा और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

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