राम रहीम को झटका : रंजीत सिंह हत्या मामले में याचिका खारिज

चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कार्ट से राहत नहीं मिल पाई। बुधवार को हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआइ कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई टालने की याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। हाई कोर्ट बार द्वारा काम निलंबन रखने के चलते इस मामले में हाई कोर्ट बार का कोई वकील पेश नहीं हुआ।
जिस कारण दिल्ली के एक वकील ने राम रहीम की पैरवी करते हुए याचिका वापस लेने का आग्रह किया। जिस पर बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि अगर सुविधाजनक हो तो वह पहले अन्य सह आरोपियों के वकील की दलील सुन सकता है। राम रहीम ने याचिका दायर कर सीबीआइ कोर्ट में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक टालने का निर्देश देने का आग्रह किया था। पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में फाइनल बहस होनी है। राम रहीम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उसका वकील गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पाजीटिव है। इसलिए उसके मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक टाली जाए। इस बाबत उसने सीबीआइ कोर्ट में भी अर्जी दायर की यह मांग की थी लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया।
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