पेट्रोल पंप मैनेजर और कर्मचारी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

पेट्रोल पंप मैनेजर और कर्मचारी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
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दोषी पर 40000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत का यह फैसला वारदात के करीब डेढ़ साल बाद आया है।

हिसार। अदालत ने पंप मैनेजर सहित दो की हत्या करने के मामले में दोषी करार गांव बीड़ निवासी भवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत का यह फैसला वारदात के करीब डेढ़ साल बाद आया है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिरसा रोड गोयल ब्रदर्स पेट्रोल पंप के मालिक संजय गोयल ने 26 सितंबर 2020 को शिकायत दर्ज करवाई थी। गोयल के अनुसार उसके पंप पर राजस्थान के झरड़िया भरनावा निवासी 48 वर्षीय मैनेजर हनुमान, प्रदूषण जांच केंद्र में आपरेटर मूल रूप से उतरप्रदेश के मिर्जापुर निवासी 24 वर्षीय बृजेश और सेल्समैन चूरू के साखू निवासी 31 वर्षीय घनश्याम नौकरी करते हैं। संजय गोयल ने बताया था कि हर रोज की तरह वह 25 सितंबर 2020 की रात भी पंप मैनेजर हनुमान पर कार्यभार छोड़कर घर चले गए थे। इसके बाद अगली सुबह उन्हें पंप के अन्य कर्मी और चाय बनाने वाले से सूचना मिली कि हनुमान, बृजेश और घनश्याम चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़े हैं। जिनमें मैनेजर हनुमान की मौत हो चुकी थी।

दोनों घायल पंप कर्मियों को शहर के निजी अस्पताल में आईसीयू में दाखिल करवाया गया था। जहां दो दिन बाद बृजेश की भी मौत हो गई थी। वहीं घनश्याम के सिर का आपरेशन हुआ था। हमलावर इस वारदात को अंजाम देकर करीब 13 हजार की नकदी लूटकर फरार हो गया था। पंप पर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पता चला कि एक व्यक्ति सोए हुए पंप कर्मियों पर हथौड़े से वार कर रहा है और उसके बाद पंप कर्मियों से नकदी छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने छानबीन के आधार पर गांव बीड़ निवासी भवानी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले के करीब डेढ़ साल बाद हत्यारे भवानी को आजीवन कारावास तथा 40000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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