PM Kusum Yojana : सोलर पंप लगवाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही सरकार, जानिए कैसे उठाएं फायदा

सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना ( pm kusum yojana ) के तहत किसानों को सुविधाजनक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा पंप पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैंं। जींद के उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने बताया कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं चलाकर काम कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करके उत्पाद को बढ़ाया जाए ताकि किसान को फायदा मिल सके।
इस सोच के साथ किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप ( solar pump ) लगाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रही है और सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार ( haryana government ) द्वारा पारंपरिक ट्यूबवेल की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरीगेशन पर फोकस किया जा रहा है। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए छूट पर सोलर पंप ले सकते हैं। किसानों को सोलर पंप की कीमत का सिर्फ 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
बिजली पर निर्भरता होगी खत्म
डीसी ने बताया कि अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलाहएंगी। सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार का प्रदेशभर में 50 हजार पंप सेट लगाने का लक्ष्य है। किसानों को लाभांवित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ये दस्तावेज जरूरी
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स जमीन की फर्द, आधार कार्ड, फैमिली आई डी व शपथ पत्र हैं, सिस्टम का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करते समय सोलर पंप की क्षमता और कंपनी का चुनाव सोच समझ कर करें। आवेदन के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। किसान जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है और विभाग से पूर्व में किसी भी क्षमता का सोलर पंप नहीं लिया हो, वही किसान आवेदन के पात्र होंगे।
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