PM Kusum Yojana : बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम

नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत एक एचपी से दस एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन Tubewell Connection के आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप
(solar pump) दिए जाएंगे। योजना के तहत आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर सोलर पंप के लिए 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने बताया कि सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा आवेदकों जिन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली निगम में एक एचपी से दस एचपी आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया हुआ है, वे सभी किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, परिवार के नाम पर बिजली पंप या सोलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, खेत में सूक्ष्म सिंचाई लाइन स्थापित होने का प्रमाण पत्र या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे का प्रमाण पत्र, धान लगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
आवेदन की तिथि बढ़ाकर 30 मई की गई
इस योजना के तहत पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मई कर दिया गया है। अब आवेदक विभाग के पोर्टल पर जाकर सोलर पंप के लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मौजूदा आवेदन आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी, वह संबंधित पोर्टल पर यूजर आईडी रहेगी। आवेदन करते समय किसान द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को अभी अपना लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाना है। लाभार्थी हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तय करने उपरांत किसानों को सूचित कर दिया जाएगा।
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