पत्नी की हत्या में गिरफ्तारी के 312 दिन बाद पुलिस कांस्टेबल 5 दिन के रिमांड पर

पत्नी की हत्या में गिरफ्तारी के 312 दिन बाद पुलिस कांस्टेबल 5 दिन के रिमांड पर
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गिरफ्तारी के 312 दिन बाद किसी भी आरोपी को फिर से रिमांड पर लेने का हिसार में संभवतया यह पहला मामला है। आमतौर पर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिनों के बाद उसको पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जा सकता।

हिसार। पत्नी की हत्या करने के बाद गिरफ्तार किए गए जींद के डीएसपी के गनमैन पुलिस कांस्टेबल वक्रिम को पुलिस ने अब गिरफ्तारी के 312 दिन बाद फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया जहां से उसको पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तारी के 312 दिन बाद किसी भी आरोपी को फिर से रिमांड पर लेने का हिसार में संभवतया यह पहला मामला है और अदालत ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की शक्तियों का प्रयोग करके यह आदेश दिया है। आमतौर पर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिनों के बाद उसको पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जा सकता।

इससे पूर्व पुलिस ने इस मामले में अदालत में चालान पेश कर दिया था लेकिन चार्ज पर बहस के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं एडवोकेट मनमोहन सिंह व हरदीप ने पुलिस जांच पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या गोली मारकर की जबकि पुलिस ने उसको बचाने के चक्कर में अपनी जांच में यह दर्शाया है कि यह हत्या लाठी के सोटे की चोट से हुई है जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है।

इसके बाद जब अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने पुलिस को नोटिस दिया तो पुलिस ने भी इस जांच को गलत दिशा में ले जाने के आरोप गत 9 फरवरी को स्वीकार कर लिए और अब दुबार जांच के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रिमांड के दौरान आरोपित से पूछताछ की जाएगी और वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। आरोप है कि जींद के डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन वक्रिम ने 16 अप्रैल, 2020 को यहां हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित किराए के एक घर में पस्तिौल से गोली मारकर अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी।

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