पुलिस की लापरवाही : कार से जब्त सिगरेट लाइटर को पुलिस ने बताया पिस्तौल, आरोपी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

अंबाला। जांच में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इसी आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी की गाड़ी में एक पिस्तौल व जिंदा कारतूस जब्त करने का दावा किया था। पर फॉरेंसिंग जांच में वह पिस्तौल नहीं सिगरेट लाइटर निकला। आई रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
यह वारदात चार मार्च 2021 की है। कैंट की दीना की मंडी के रहने वाले जतिन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस को शिकायत देकर इंदिरा कॉलोनी के अमन उर्फ गड्डी पर अपने चार दोस्तों के साथ उसकी हत्या की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया था। जतिन ने पुलिस को बताया था कि अमन अपनी कार में उसकी कॉलोनी में आया था। सरेआम आरोपी ने फायरिंग कर उसे घर से बाहर निकलने के लिए ललकारा था। इसके बाद अमन ने साथी चिराग व अन्य दोस्तों के साथ मौके से भागने का प्रयास किया। पर लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। जिस कारण आरोपियों को गाड़ी छोड़कर फरार होना पड़ा। सूचना के बाद मौके पर आई पुलिस ने गाड़ी से एक पिस्तौल व जिंदा कारतूस जब्त करने का दावा किया था। जतिन व मोहल्ले के लोगों के बयान के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य आरोपी अमन उर्फ गड्डी ने अदालत में याचिका दायर कर अपने उपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। फोरेसिंक जांच के बाद आई रिपोर्ट के भी अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश रोहित वत्स की अदालत में पेश किया गया। रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया कि कार से जिस पिस्तौल को जब्त् करने का दावा किया असल में वह सिगरेट लाइटर है। अदालत ने आरोपी अमन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट तरुण दत्ता व सुखप्रीत की दलीलों पर सहमति जताने के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
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