पूछताछ के नाम पर अब स्वर्णकारों को परेशान नहीं करेगी पुलिस, मंत्री विज ने दिए आदेश

हरिभूमि न्यूज:रोहतक
लम्बे समय से चली आ रही सर्राफ़ा कारोबारियों की मांग पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों की पालना करते हुए आज हरियाणा पुलिस विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोने चांदी की दुकानों पर बेचे जाने वाले जेवरातों की वैधता यानी चोर द्वारा चोरी का माल बेचने जैसी घटनाओं में सर्राफ़ा व्यापारियों को राहत देते हुए पंचकूला हेडऑफिस से हरियाणा पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल ने एक एडवाइजरी जारी की। मामले की जानकारी देते हुए इंडिया बुलियन व ज्वैलर्स एसोसिएशन के स्टेट हेड व रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने कहा कि अब स्वर्णकार को गहने बेचने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
चोरी के गहनों को लेकर पूछताछ पर उठ रहे सवालों के बाद निर्देश
हेमन्त बख्शी के नेतृत्व में अप्रैल माह में एक राज्य स्तर प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिला था और उन्हें सर्राफ़ा व्यापारियों व कारोबारियों की समस्याओं व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था जिसमें हथियारों का शस्त्र लाइसेंस बनाने वाली मांग पर तो गृहमंत्री ने हाथों-हाथ आदेश दे दिए थे और शेष मांगों पर गौर करने के पश्चात वीरवार को ये आदेश जारी किए गए। सर्राफ़ा व्यापारियों को राहत देते हुए पंचकूला हेडऑफिस से हरियाणा पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल ने एक एडवाइजरी जारी की।
खरीदे गए सोने का आकार-प्रकार वजन और उसकी कीमत का विस्तारपूर्वक विवरण लिखना होगा
हेमंत बख्शी ने कहा के खरीदे गए सोने का आकार-प्रकार वजन व उसकी कीमत का विस्तारपूर्वक विवरण लिखना होगा। स्वर्णकार को सोना बेचने वाले व्यक्ति की आई डी जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी जमा करनी होगी, जरूरत पड़ने पर दुकानदार अगर चाहे तो ग्राहक की फोटो या इस खरीद बेच के पूरे घटना कर्म की वीडियो अपने मोबाइल में भी बना सकता है। उसे भी ऐसे किसी केस में सबूत माना जाएगा। स्वर्णकार को खरीदे गए सोने की पेमेंट चेक या बैंक ट्रांसफर से करनी होगी। कोई भी स्वर्णकार किसी पूछताछ के मामले में यदि जारी एडवाइजरी के हिसाब से सूचना उपलब्ध कराता है तो पुलिस परेशान नहीं करेगी।
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